Multai News:पैदल रोड से जा रही महिला को टक्कर मारकर घायल करने वाले बाइक चालक को 1 साल का कारावास मामला मुलताई क्षेत्र का।मुलताई-थाना क्षेत्र में ग्राम खैरवानी में रोड से अपने परिवार के साथ पैदल जा रही एक महिला को टक्कर मारकर घायल करने वाले बाइक चालक को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मुलताई ने 1 साल के कारावास एवं 3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया खैरवानी निवासी फरियादी सुनील पिता इमरत उम्र 42 साल निवासी ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि बीते 3 मार्च 2021 को वह अपनी पत्नी संगीता बाई एवं पिता इमरत के साथ शाम करीब 6:30 बजे अपने खेत पर काम करके अपने गांव खैरवानी पैदल जा रहा था जैसे ही सब लोग बोंदर कास्लेकर के खेत के पास पहुंचे तभी सामने से मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 48 एमजी 5269 का चालक तारेंद्र पिता बोंदया परिहार निवासी हिवरा अपनी बाइक तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और फरियादी की पत्नी संगीता को सामने से टक्कर मार दी। जिससे फरियादी की पत्नी घिसटती हुई रोड पर गिर गई तो फरियादी दौड़ कर गया और उसने बाइक चालक को रोका और संगीता को जमीन से उठाकर गाड़ी से मुलताई सरकारी अस्पताल लेकर आया। जहां डॉक्टर ने संगीता का उपचार कर बैतूल रेफर कर दिया।
दुर्घटना में आई थी गंभीर चोट
दुर्घटना में संगीता के रीड की हड्डी, पैर में और सिर में चोट आई थी।जिससे वह उठ नहीं पा रही थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पुलिस मुलताई द्वारा आरोपी तारेंद्र के खिलाफ धारा 279,337 भादवि के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में केस दर्ज किया था। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अस्थि भंग होना लेख किए जाने से प्रकरण में धारा 338 एवं बाइक का बीमा न होने से प्रकरण में मोटर यान अधिनियम की धारा 146 /196 का इजाफा कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था
एक वर्ष का कारावास
उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी तारेंद्र को दोषी पाते हुए धारा 338 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं 5 सौ रुपए अर्थदंड तथा धारा 146/196 में 2 हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 279 भादवि में एक माह का साधारण कारावास तथा 5 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।