MP News: एमपी के परिवहन मंत्री का आया बड़ा बयान, आम जनता को न हो परेशानी, बातचीत से निकालें हल बता दे की नए साल के पहले दिन मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में ट्रक ड्राइवर के साथ ही बस ड्राइवर ने हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में हड़ताल की है। इस हड़ताल के कारण से प्रदेश भर में बसों और ट्रांसपोर्टर ने भी परियों को थाम दिया है। इसके साथ ही कई जगहों और हाईवे पर ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को बीच में खड़ा कर चक्काजाम कर दिया है। जिसके कारण से आम जनता को पेट्रोल डीजल से लेकर सफर करने तक कई सारी मुसीबतो का सामना करना पड़ रहा है।
MP News: ट्रकों की हड़ताल पर एमपी के परिवहन मंत्री का आया बड़ा बयान, आम जनता को न हो परेशानी, बातचीत से निकालें हल
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हड़ताल की जगह ड्राइवरों से की बातचीत
बता दे की जनता की मुसीबतो को देखते हुए हाल ही में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ड्राइवर्स से अपील की है। इसक साथ ही अपील करते हुए कहा है कि हड़ताल परेशानी का हल नहीं है। हड़ताल की जगह ड्राइवरों को बातचीत करना चाहिए। उन्हें बातचीत का रास्ता खोल के रखना चाहिए। हड़ताल करने वालों को चक्काजाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही चक्काजाम जैसी स्थिति निर्मित नहीं करना चाहिए। हड़ताल की वजह से आम जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बातचीत से हल निकालें, आमजन को परेशानी नहीं हो।
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नए कानून के मुताबिक भागने वाले को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी
बता दे की लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट के बढ़ते केस को देखते हुए नया कानून लागू किया गया है जिसके अनुसार अगर कोई एक्सीडेंट कर के फरार होता है तो उसकी अब खैर नहीं होगी। क्योंकि नए कानून के मुताबिक भागने वाले को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी साथ ह 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी के चलते आज ड्राइवर्स ने हड़ताल की है और इस कानून को बदलने की मांग भी लगातार की जा रही है। आपको बता दे की हड़ताल 3 जनवरी तक लागू रहेगी। अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जा सकता है।
इतना ही नहीं नए कानून को लागू करने से पहले हिट एंड रन में IPC की धारा 104 के तहत आरोपी को 2 साल की कैद या जुर्माना भुगतना पड़ता था। परन्तु अब उसे सख्त कर दिया गया है। 2 साल से बढ़ा कर 10 साल कैद और 7 लाख अर्थदंड कर दिया गया है। नए कानून को लोकसभा में मंजूरी भी मिल चुकी हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा।
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