श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मुद्दे में इलहाबाद हाईकोर्ट का जारी हुआ आदेश

श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मुद्दे में इलहाबाद हाईकोर्ट का जारी हुआ आदेश : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है।

श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मुद्दे में इलहाबाद हाईकोर्ट का जारी हुआ आदेश

 मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की सुनवाई होनी थी। हाईकोर्ट में विपक्ष ने अर्जी दाखिल करने का विवाद परिषद का राजस्व सर्वेक्षण कराने की मांग की है मस्जिद पक्ष ने इस अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए एक समय मंगा मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहे हैं गौर तालब है कि कोर्ट अमीषा की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ मस्जिद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है जिसमें आदेश की क्रियाविधि पर रोक लगी है इस करण एडवोकेट कमिश्नर की रूपरेखा अभी तक नहीं की जा सकी है।

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इलहाबाद हाईकोर्ट :

श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मुद्दे में इलहाबाद हाईकोर्ट का जारी हुआ आदेश
श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मुद्दे में इलहाबाद हाईकोर्ट का जारी हुआ आदेश

संबंधित समाचार में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जनवरी) को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मो से संबंधित याचिकाओं की एक श्रृंखला को अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।मस्जिद विवाद लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में मस्जिद के परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर दी गई अंतरिम रोक को बढ़ा दिया गया।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ मस्जिद समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी है।

पीठ के समक्ष मस्जिद समिति द्वारा दायर एक और एसएलपी भी सूचीबद्ध थी, जिसमें दिसंबर 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। इस महीने की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने आयुक्त की नियुक्ति के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी।

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मंदिर को ध्वस्त करने पर बनी मस्जिद :

मुकदमों के सिलसिले में विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब-युग की शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित है, जिस पर आरोप है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था।

1968 में, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, जो कि मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण है, और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के बीच एक ‘समझौता ‘ हुआ था, जिसमें दोनों पूजा स्थलों को एक साथ संचालित करने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में अदालतों में विभिन्न प्रकार की राहत की मांग करने वाले पक्षों द्वारा अब इस समझौते की वैधता पर संदेह किया गया है।वादियों का तर्क है कि समझौता पत्र धोखे से बनाया गया है और कानून की दृष्टि से अमान्य है। विवादित स्थल पर पूजा के अधिकार का दावा उनमें से कई ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है।

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