Mp News:मतगणना स्थल पर 200 मीटर के दायरे में धारा 144,3 जून शाम 6 बजे से 5 जून सुबह 8 बजे तक रहेगी प्रभावशील

Mp News:मतगणना स्थल पर 200 मीटर के दायरे में धारा 144,3 जून शाम 6 बजे से 5 जून सुबह 8 बजे तक रहेगी प्रभावशील लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुक्रम में बैतूल के जयवंती हॉक्सर शासकीय महाविद्यालय में मतगणना की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर जयवंती हॉक्सर शासकीय महाविद्यालय के 200 मीटर क्षेत्र में धारा 144 की घोषणा की गई है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतगणना प्रक्रिया के निष्पादन के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना स्थल पर धारा 144 लागू की गई है। यह आदेश 3 जून 2024 को सायं 6 बजे से 5 जून 2024 को प्रातः: 8.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

वाहनों का आवागमनहोगा पूर्णत: प्रतिबंधित होगा

इस अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र मतगणना स्थल से 200 मीटर त्रिज्यीय दूरी में कोई भी व्यक्ति बिना परिचय पत्र/वैध आदेश के मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना स्थल पर सिर्फ पास धारक अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे। मतगणना स्थल से 200 मीटर त्रिज्यीय दूरी तक अधिकृत वाहनों को छोडक़र समस्त वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। मतगणना केंद्र से 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार जैसे चाकू, लाठी तलवार, आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध सुरक्षा कर्मियों, पुलिस एवं ऐसे विशेष पुलिस कर्मियों तथा शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी सेवाएं मतगणना के दौरान शांति एवं सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं।

गुटखा पाउच जैसे अन्य मादक पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे

मतगणना स्थल पर धूम्रपान मद्यपान, गुटखा पाउच जैसे अन्य मादक पदार्थ प्रतिबंधित किए गए हैं। मतगणना परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी भी प्रतिबंधित रहेगी। निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को छोडक़र मतगणना स्थल में किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, इत्यादि भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी।

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